रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने फिर से लातेहार में हुई मुठभेड़ में मारे गये ब्रह्मदेव सिंह मामले की जांच करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों से नयी टीम को गठित करने के लिए तालिका बनाने को कहा है, जो तीन महीने के भीतर जांच पूरी करके अदालत को सूचना प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि पूर्वाधिकारियों को इस नयी टीम में शामिल नहीं किया जाएगा।
कोर्ट ने घटना में मारे गए नागरिक के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई।
याद दिलाने के लिए, पुलिस मुठभेड़ में हुई गोली चलने के बाद नागरिक की मौत हो गई थी, और उसकी पत्नी ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की थी।