PP की जमानत पर फैसला सुरक्षित, पंकज और बच्चू की बेल पर 9 नवंबर को होगी सुनवाई

रांची : जमानत पर फैसला- मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई शनिवार को हुई. जहां प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और

बच्चू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने प्रेम प्रकाश के

जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया. सुनवाई के दौरान प्रेम प्रकाश की जमानत याचिका पर

ईडी ने जवाब दाखिल किया है. वहीं पंकज मिश्रा और बच्चू यादव की जमानत पर

9 नवंबर को सुनवाई होगी. इस मामले में ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए

अदालत से समय मांगा है. अदालत ने ईडी को स्वीकृति प्रदान करते हुए

जवाब दाखिल करने के लिए 9 नवंबर की तिथि निर्धारित की.

जमानत पर फैसला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा पर है केस

बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा पर चार जून को केस दर्ज किया था. उनपर साहिबगंज जिला के बरहरवा थाना में वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसके तहत उन्हें अभियुक्त बनाया गया है. इस मामले में ईडी ने शंभु नंद कुमार का बयान भी दर्ज किया था. शंभु ने ईडी को दिये अपने बयान में राज्य के कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम का नाम लिया था. साहिबगंज के बरहरवा में जून 2020 के टेंडर विवाद में एक केस दर्ज किया गया था. जिसे ईडी ने टेकओवर किया है.

ईडी ने बच्चू यादव को 4 अगस्त को किया था गिरफ्तार

बच्चू यादव की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की. बच्चू यादव को ईडी ने रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी ,इसके बाद 11 अगस्त को उसे न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया था. ईडी की ओर से बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश सहित तीन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल हो चुकी है.

बता दें कि ईडी की टीम ने पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को 4 अगस्त को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार करने के पूर्व पत्थर व्यवसाई बच्चू यादव को ईडी की टीम ने दो बार समन जारी किया था, लेकिन निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे. जिसके बाद भी ईडी ने उसे गिरफ्तार किया था. ईडी की टीम ने पहले ही साहिबगंज में उसके जहाज को जब्त कर लिया है.

रिपोर्ट: मुर्शिद आलम

Saffrn

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