प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 को मिली नई रफ्तार, 262 करोड़ से अधिक की स्वीकृति

पटना : नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के अंतर्गत राज्य के 200 लाभार्थी आधारित निर्माण (BLC) परियोजनाओं में योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु (SNA SPARSH) के माध्यम से द्वितीय किस्त के रूप में 262.37 करोड़ रुपए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति से राज्य के पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने में सहायता मिलेगी तथा शहरी गरीब परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को बल मिलेगा।

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प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार सरकार प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पूरी प्रतिबद्धता और तत्परता के साथ कार्य कर रही है। राज्य सरकार का संकल्प है कि शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे प्रत्येक पात्र एवं जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि ‘सबके लिए आवास’ के राष्ट्रीय लक्ष्य को साकार करने की दिशा में बिहार सरकार निरंतर अग्रसर है और यह योजना हजारों परिवारों के जीवन में स्थायित्व, सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है।

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 का शुभारंभ एक सितंबर 2024 से किया गया है

मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 का शुभारंभ एक सितंबर 2024 से किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन तथा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित, टिकाऊ और पक्का आवास उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। उन्होंने बताया कि योजना के बीएलसी घटक के अंतर्गत पात्र परिवारों को उनकी स्वयं की उपलब्ध भूमि पर नए पक्के आवास के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इससे ऐसे परिवार, जो आर्थिक संसाधनों के अभाव में अपना घर बनाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें सरकार की ओर से आवश्यक सहयोग प्राप्त होगा। मंत्री ने कहा कि योजना के तहत निर्मित किए जाने वाले आवासों का निर्माण राष्ट्रीय भवन संहिता में निर्धारित भवन सुरक्षा एवं डिजाइन मानकों के अनुरूप किया जाएगा। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को न्यूनतम 30 वर्ग मीटर व अधिकतम 45 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के सभी मौसमों के अनुकूल पक्के आवास निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।

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योजना के तहत निर्मित प्रत्येक आवास में कम-से-कम दो कमरे, एक रसोईघर व शौचालय एवं स्नानघर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी – मंत्री नीतीश मिश्रा

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना-2.0 के अंतर्गत आवास निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा विस्तृत गाइडलाइन तैयार की जा रही है। इन दिशानिर्देशों के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ योजना के क्रियान्वयन में जवाबदेही और पारदर्शिता को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। मिश्रा ने आगे कहा कि योजना के तहत निर्मित प्रत्येक आवास में कम-से-कम दो कमरे, एक रसोईघर व शौचालय एवं स्नानघर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे लाभार्थी परिवारों को बेहतर जीवन-परिस्थितियां उपलब्ध होंगी व स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।

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