माता-पिता के इलाज का भी देना होगा प्रमाण

रांची : माता- पिता के इलाज पर खर्च हुए धन पर अगर आपको आयकर में छुट चाहिए तो इसका प्रमणा भी देना होगा।आयकर के रिटर्न में इस बार यह नया बदलाव किया गया है।

इसके अलावा दिव्यांगों को भी छूट के लिए अब फार्म भरना होगा। अब तक आयकर में बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता के इलाज के लिए करदाता को 50 हजार रुपये तक की छूट मिलती थी।

पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न में इसके लिए करदाता को कोई साक्ष्य नहीं देना पड़ता था। करदाता इससे संबंधित कालम में 50 हजार रुपये की छूट मांग लेता था और आयकर विभाग उसे यह छूट दे देता था, लेकिन इस वर्ष जो रिटर्न फाइल होने हैं, उसमें आयकर ने कई बदलाव किए हैं।

एक बदलाव यह भी है कि अब करदाता को अपने माता-पिता के इलाज में व्यय का प्रमाण देना होगा। अब सीधे 50 हजार रुपये की छूट नहीं दी जाएगी।

इतना ही नहीं, जिसके इलाज के लिए छूट मांगी जा रही है, वह करदाता के माता-पिता और बच्चे हैं, इसके लिए उसे रिटर्न के साथ आधार कार्ड और पैन कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा।

सीए सुनील अग्रवाल ने बताया कि करदाता को रिटर्न के लिए माता-पिता और बच्चों के इलाज से संबंधित कागजात को रख लेना चाहिए।

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