Sanjay Raut Convicted : मानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता Sanjay Raut को 15 दिनों की जेल

डिजीटल डेस्क : Sanjay Raut Convictedमानहानि मामले में शिवसेना यूबीटी नेता Sanjay Raut को 15 दिनों की जेल। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (यूबीटी) के नेता और राज्यसभा सांसद Sanjay Raut को बड़ा झटका लगा है। शिवसेना (यूबीटी) सांसद Sanjay Raut मानहानि के मामले में दोषी पाए गए हैं।

Sanjay Raut  को 15 दिन कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। शिवडी के सिटी मजिस्ट्रेट ने यह फैसला सुनाया।

इस संबंध में पूर्व भाजपा सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। 2022 में मेधा सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का दावा दायर किया क्योंकि उन्होंने उन पर शौचालय घोटाले का आरोप लगाया था।

Sanjay Raut Convicted : जमानत के पात्र हैं Sanjay Raut , अब अदालत में पेश होंगे

अब Sanjay Raut अदालत में पेश होंगे और जमानत के पात्र हैं क्योंकि उन्हें 15 दिनों की जेल हुई है।

इस बीच फैसले के बाद याचिकाकर्ता मेधा सोमैया ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि – ‘उनका न्याय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ा है। मेरे परिवार पर आरोप लगाते हुए बच्चों को निशाना बनाया गया। मैं वैसे ही लड़ी जैसे एक सामान्य शिक्षक लड़ता है। मैं कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हूं’।

बता दें कि Sanjay Raut पर आईपीसी की धारा 499 के तहत मामला दर्ज किया गया था। Sanjay Raut ने किरीट सोमैया की पत्नी के एनजीओ पर कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था।

साल 2022 में Sanjay Raut ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं।

Sanjay Raut के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने Sanjay Raut के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।

संजय राउत
Sanjay Raut Convicted

Sanjay Raut और मेधा सोमैया के बीच विवाद का कारण जानिए एकनजर में….

मुंबई के मीरा भयंदर शहर में कुल 154 सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। 16 शौचालय बनाने का ठेका भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया के यूथ फाउंडेशन को दिया गया था। जाली दस्तावेज जमा करके उसने मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकारियों को धोखा दिया।

Sanjay Raut ने उन पर साढ़े 3 करोड़ रुपये से ज्यादा के टॉयलेट बिल लेने का भी आरोप लगाया। उस वक्त Sanjay Raut ने कहा था कि शौचालय घोटाला पर्यावरण खराब होने के आधार पर किया गया है।

Sanjay Raut  ने देवेंद्र फडणवीस से भी जवाब देने की अपील की थी। फिर Sanjay Raut बनाम सोमैया मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मेधा सोमैया अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हुए मुंबई की शिवड़ी कोर्ट पहुंची थीं। उन्होंने Sanjay Raut पर मानहानि का दावा भी करते हुए कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं।

मेधा सोमैया ने अपनी शिकायत में बताया कि Sanjay Raut  ने कथित घोटाले को लेकर कई आधारहीन आरोप लगाए और ये सब मीडिया में भी छपा और लोगों के बीच बड़े वर्ग में प्रसारित हुए। अब मुंबई की मेट्रोपिलटन मजिस्ट्रेट ने Sanjay Raut को मानहानि का दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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