SDO ने SP के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की याचिका, ये है मामला

रामगढ़ : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी किशोर कुमार रजक ने एसपी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. रजक ने एसपी पर नियमों के खिलाफ काम करते हुए रामगढ़ जिले के थानों को गलत तरीके से उनके अधिकार क्षेत्र से हटा कर दूसरे डीएसपी को देने का आदेश जारी किया है. इसके खिलाफ पुलिस मुख्यालय से भी शिकायत की गयी, लेकिन एसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गयी और न ही एसपी ने अपने आदेश को निरस्त किया.

याचिका में कहा गया है कि गृह विभाग ने रामगढ़ जिले में एसडीपीओ के अधीन सात थाना और दो ओपी निर्धारित किया है. लेकिन रामगढ़ एसपी के कार्यालय से 21.10.2019 को एक आदेश जारी कर एसडीपीओ के क्षेत्राधीन थानों में रजरप्पा, गोला और बलरंगा थाने के सभी कार्यों के निष्पादन का दायित्व डीएसपी मुख्यालय को दे दिया गया है. याचिका में कहा गया है कि गृह विभाग के निर्देश के बिना किसी भी अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव नहीं किया जा सकता.

प्रार्थी का कहना है कि कार्यक्षेत्र में बदलाव की जानकारी उन्होंने पुलिस मुख्यालय को भी दी थी. पुलिस मुख्यालय ने भी पत्र जारी कर स्पष्ट किया था कि अनुमंडल के कार्यक्षेत्र में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ गृह विभाग को है. एसपी कार्यालय से इस तरह का आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. मुख्यालय के आदेश के बाद भी एसपी कार्यालय ने अपने आदेश को वापस नहीं लिया है.

रिपोर्ट : प्रोजेश

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