सोनिया-राहुल की बढ़ेंगी मुश्किलें ! नेशनल हेराल्ड मामले में EOU ने नई FIR करायी दर्ज

सोनिया-राहुल की बढ़ेंगी मुश्किलें ! नेशनल हेराल्ड मामले में EOU ने नई FIR करायी दर्ज

National Herald Case : दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध ईकाई ने नेशनल हेराल्ड मामले में नई प्राथमिकी दर्ज करायी है। जिसमें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा का नाम भी शामिल किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कुल 6 लोगों का नाम शामिल है।

प्राथमिकी के अनुसार कांग्रेस से जुड़ी कंपनी एजेएल पर साजिश और धोखाधड़ी कर संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया है। ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस के साथ शेयर की थी, जिसमें पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत अनुसूचित अपराध दर्ज करने की सिफारिश की गई। आरोप है कि यंग इंडियन कंपनी के जरिए एजेएल की करीब 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति पर कंट्रोल हासिल किया गया।

प्राथमिकी में सैम पित्रोदा का भी नाम

दर्ज प्राथमिकी में राहुल – सोनिया के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा, तीन अन्य व्यक्ति और तीन कंपनियों के भी नाम शामिल है। Detox कोलकाता की एक कथित शैल कंपनी ने एक करोड़ रूपये यंग इंडिया को दिये और बदले में यंग इंडिया ने कांग्रेस को 50 लाख देकर एजेएल कंपनी पर कब्जा कर लिया। जबकि संपत्ति का मुल्यांकन 2000 करोड़ रूपये से अधिक बतायी जा रही है।

अगली सुनवाई 16 दिसंबर को

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार (29 नवंबर) को नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने का फैसला फिर टाल दिया. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने अब यह आदेश 16 दिसंबर को सुनाएंगे. एजेंसी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़ी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं।

पारदर्शी और फेयर ट्रायल के लिये बीएनएस के तहत सुनवाई जरूरी

अदालत ने नए आपराधिक कानून बीएनएसएस की धारा 223 का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को इस स्तर पर भी सुना जाना फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है. कोर्ट ने साफ किया है कि ये प्रावधान पीएमएलए से टकराता नहीं है और पारदर्शिता को बढ़ाता है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाए या नहीं, ये कोर्ट 16 दिसंबर को ये तय करेगी।

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