राज्य सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत किया

रांची: पलामू, गढ़वा, और लातेहार जिलों में अवैध खदानी कार्यों से जुड़े पंकज कुमार यादव के मामले की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई। इस मामले में, राज्य सरकार ने इन जिलों में अवैध खदानी कार्यों को रोकने के लिए कदम उठाया है, और इस पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में प्रार्थी से कहा गया कि वह चाहें तो सरकार की रिपोर्ट के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस मामले की अगली सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित की गई है। पिछली सुनवाई में, हाईकोर्ट ने पलामू, गढ़वा, और लातेहार के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया था कि वे अवैध खदानों के खिलाफ कार्रवाई करें और अवैध खदानों के वाहनों का सख्त निरीक्षण करें। साथ ही, आवश्यकता होने पर उनके खिलाफ कदम उठाएं।

प्रार्थी का कहना है कि पलामू जैसे कुछ जिलों में अवैध खदानी कार्यों में अरबों रुपए का साजिश हो रहा है, और इसकी रोकथाम की आवश्यकता है। साथ ही, वे कह रहे हैं कि सरकार के अधिकारी, जो अवैध खदानी कार्यों में शामिल हैं, के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

 

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