सुप्रीम कोर्ट का निर्देश: नीट-पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो, दो पालियों से होती है असमानता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट नीट-पीजी  2025 परीक्षा को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) को निर्देश दिया है कि यह परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए, ताकि सभी परीक्षार्थियों को समान अवसर मिल सके।

जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसमें जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया भी शामिल थे, ने शुक्रवार को कहा कि दो अलग-अलग शिफ्टों में परीक्षा लेने से प्रश्न पत्रों के कठिनाई स्तर में अंतर आ सकता है, जिससे परीक्षार्थियों के साथ असमानता उत्पन्न होती है।

एनबीईएमएस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें परीक्षा के लिए नए केंद्रों की पहचान में समय लगेगा, जिससे 15 जून को होने वाली परीक्षा में व्यवधान हो सकता है। इस पर बेंच ने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए औपचारिक आवेदन दिया जा सकता है।

कोर्ट का यह निर्देश छात्रों के हित में एक समान और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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