रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है. जिसके तहत राज्य के सभी विभागों की प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी. अदालत ने चार सप्ताह में लंबित प्रोन्नति को देने का आदेश सरकार को दिया है. बता दें कि पूर्व में सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राजकिशोर प्रसाद व अन्य ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा के बाद अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पिछली सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और चंचल जैन ने अदालत को बताया था कि 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की ओर से सभी प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई. उसके बाद भी कई विभागों में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की गई. लेकिन इस मामले में सरकार वादियों के साथ भेदभाव कर रही है. उक्त आदेश को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है. न तो यह राज्यपाल का आदेश और न ही प्रोन्नति पर रोक का कोई कारण बताया गया. यह आदेश एक विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किया गया है. इस आदेश पर प्रोन्नति का मामला लंबित नहीं रखा जा सकता है.
रिपोर्ट : प्रोजेश

















