विभागों में प्रोन्नति पर रोक मामला: हाइकोर्ट ने राज्य सरकार के आदेश को किया निरस्त

रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है. जिसके तहत राज्य के सभी विभागों की प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी. अदालत ने चार सप्ताह में लंबित प्रोन्नति को देने का आदेश सरकार को दिया है. बता दें कि पूर्व में सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राजकिशोर प्रसाद व अन्य ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा के बाद अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. पिछली सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और चंचल जैन ने अदालत को बताया था कि 24 दिसंबर 2020 को राज्य सरकार की ओर से सभी प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई. उसके बाद भी कई विभागों में प्रोन्नति की अधिसूचना जारी की गई. लेकिन इस मामले में सरकार वादियों के साथ भेदभाव कर रही है. उक्त आदेश को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता है. न तो यह राज्यपाल का आदेश और न ही प्रोन्नति पर रोक का कोई कारण बताया गया. यह आदेश एक विभाग के प्रधान सचिव की ओर से जारी किया गया है. इस आदेश पर प्रोन्नति का मामला लंबित नहीं रखा जा सकता है.

रिपोर्ट : प्रोजेश

भाषा के नाम पर तुष्टीकरण कर रही है राज्य सरकार- राज सिन्हा

JPSC JSSC Protest: 21 अगस्त के बवाल में 15 छात्र नेताओं...

 JPSC JSSC भर्ती परीक्षा विवाद को लेकर 21 अगस्त के बवाल में 15 छात्र नेताओं पर FIR दर्ज हुई है। मंच ने पुलिस की...

Jharkhand Property Tax: नगर निकायों में टैक्स वसूली ठप, 2500 कर्मचारी...

झारखंड के नगर निकायों में मंगलवार से प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस फीस की वसूली ठप हो जायेगी। करीब 2500 कर्मचारी...

Jharkhand High Court: 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा पर फैसला 29 अगस्त...

 झारखंड हाइकोर्ट ने प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा से जुड़ी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।Jharkhand High...