झारखंड कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या-क्या हुआ? सड़क, नौकरी, खनन समेत कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 जून, 2026 को हुई झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, खनन, वन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। सड़क निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं से लेकर कोयला खनन लीज़ तक, कई तरह के मुद्दों पर फ़ैसले लिए गए।

सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंज़ूरी

कैबिनेट ने नामकुम-डोरंडा सड़क (MDR-002) को चार-लेन का बनाने और उसे मज़बूत करने के लिए ₹162.82 करोड़ की दूसरी संशोधित प्रशासनिक मंज़ूरी दी। इसके अलावा, नेशनल हाईवे-419 पर पोखरिया मोड़ से गोविंदपुर तक चार-लेन सड़क परियोजना के सिलसिले में, क्षतिपूरक वनीकरण (compensatory afforestation) के लिए धनबाद ज़िले में 5.84 एकड़ ज़मीन वन विभाग को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की मंज़ूरी दी गई।

अमानत बैराज योजना और JharNet 2.0 को मंज़ूरी

पलामू ज़िले में अमानत बैराज योजना के लिए ₹947.26 करोड़ के तीसरे संशोधित अनुमान को प्रशासनिक मंज़ूरी दी गई। यह राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। साथ ही, झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (JharNet 2.0) परियोजना की अवधि 31 जुलाई, 2026 तक बढ़ाने और इसके लिए ₹65.50 करोड़ के खर्च को मंज़ूरी दी गई।

कर्मचारियों और सेवा नियमितीकरण से जुड़े फ़ैसले

मंत्रिपरिषद ने राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों के लिए वेतनमान और अनुबंध पर काम करने वालों के मानदेय को मंज़ूरी दी। सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधा, वेतन अग्रिम (salary advance), बीमा उत्पाद और अन्य मूल्य-वर्धित सेवाओं को भी मंज़ूरी दी गई।

झारखंड कैबिनेट की बैठक में आखिर क्या-क्या हुआ? सड़क, नौकरी, खनन समेत कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर

गोड्डा कलेक्ट्रेट के पाँच और बोकारो कलेक्ट्रेट के दो कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने की मंज़ूरी दी गई। इसके अलावा, मोटर वाहन निरीक्षक (Motor Vehicle Inspector) के पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति को मंज़ूरी दी गई। खनन, वन और पर्यावरण से जुड़े अहम फ़ैसले

कैबिनेट ने बोकारो ज़िले में स्थित पर्वतपुर कोयला ब्लॉक में 2,174.52 एकड़ और सीतानाला कोयला ब्लॉक में लगभग 792 एकड़ क्षेत्र के लिए कोयला खनन लीज़ देने को मंज़ूरी दी। इसके अलावा, गोड्डा ज़िले के जीतपुर कोल ब्लॉक में 497.10 हेक्टेयर इलाके के लिए M/s टेरी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड को कोयला खनन का पट्टा (लीज़) देने का फ़ैसला किया गया। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत गतिविधियों को लागू करने के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने को मंज़ूरी दी गई। साथ ही, मुआवज़े के तौर पर किए जाने वाले वृक्षारोपण (कम्पेनसेटरी एफ़ॉरेस्टेशन) से जुड़े ज़मीन ट्रांसफर के मामलों को सुलझाने का अधिकार डिप्टी कमिश्नरों को सौंपने का फ़ैसला किया गया।

अन्य महत्वपूर्ण फ़ैसले

बैठक के दौरान, जंगली जानवरों से हुए नुकसान के लिए मुआवज़े के भुगतान से जुड़े आदेश में संशोधन को मंज़ूरी दी गई। डैम सेफ्टी एक्ट, 2021 के तहत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल बनाने का फ़ैसला भी लिया गया।इसके अलावा, राज्य के एडवोकेट जनरल के तौर पर रोहिताश्व रॉय और सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर अच्युत केशव की नियुक्ति को मंज़ूरी दी गई।

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