बरूराज गोलीबारी घटना : कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनायी सजा

मुजफ्फरपुर : मुजफ्फरपुर जिला के बरूराज थाना क्षेत्र के विशनपुर होरिल गांव में 37 वर्ष पहले हुई दो पक्षों में गोलीबारी के अलग-अलग मामले में के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नमिता सिंह के कोर्ट ने दोनों पक्षों के आठ दोषियों का गुरुवार सजा सुनाई। इसमें हत्या के मामले में एक पक्ष के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में जितेंद्र तिवारी, बजरंगी तिवारी, कमलेश्वर तिवारी,अशोक चौधरी व शिवचंद्र चौधरी शामिल हैं। साथ ही सभी दोषियों को 35-35 हजार रुपए जुर्माना भी देना होगा। वहीं गोली मारकर जानलेवा हमले के दूसरे पक्ष के दोषियों उमेश चौधरी, रमेश चौधरी व वीरेंद्र चौधरी को सात साल कारावास की सजा सुनाई गई है। इनको 26-26 हजार रुपए जुर्माना देना होगा।

लोक अभियोजक डा. संगीता शाही ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्य पेश किए। 37 साल पहले बरूराज थाना के विशुनपुर होरिल गांव में भूमि विवाद में विनोद चौधरी की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। उसके पिता बैजनाथ चौधरी ने 27 जुलाई 1986 को बरूराज थाने में जितेंद्र तिवारी, कमलेश्वर चौधरी, शिवचंद्र चौधरी, अशोक चौधरी व बजरंगी तिवारी को आरोपित बनाया था। वहीं दूसरे पक्ष के रामचन्द्र चौधरी ने विरेन्द्र चौधरी, रमेश चौधरी और उमेश चौधरी समेत 12 को नामजद आरोपित बनाया था।

एसके राजीव की रिपोर्ट

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