पटना बम ब्लास्ट मामले में 4 दोषियों को फांसी की सजा, चारों रांची से

पटनाः गांधी मैदान हुंकार रैली बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 4 दोषियों को फांसी, 2 दोषियों को उम्र कैद, 2 दोषियों को दस साल और 1 दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश गुरुविंदर सिंह मल्हौत्रा ने नोमान अंसारी, मुजिबुल्लाह अंसारी, हैदर अली, इम्तियाज अंसारी को फांसी, अजहरूद्दीन कुरैशी और उमर सिद्दीकी को उम्र कैद, अहमद हुसैन 10 साल, मो.फिरोज असलम- 10 साल और मो. इफ्तिकार आलम -7 साल की सजा  सुनाई है.

फांसी की सजा सुनाए गए इम्तियाज़, नोमान, मुजीबुल्ला और हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी सभी रांची से हैं.  27 अक्टूबर 2013 को जब नरेन्द्र मोदी पटना के गांधी मैदान में हुंकार रैली को संबोधित कर रहे थे. तब आंतकियों ने विस्फोट कर गांधी मैदान को दहला दिया था. गौरतलब हो कि गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामले में 27 अक्टूबर, 2013 को पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसके बाद 31 अक्टूबर, 2013 को एनआईए ने केस संभाला और एक नवंबर को दिल्ली एनआईए थाने में इसकी फिर से प्राथमिकी दर्ज की गई. इसमें नाबालिग समेत 12 के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. उनमें एक की मौत इलाज के दौरान ही हो गई थी.

रिपोर्टः शक्ति

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