Patna: त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच चलेगा विधानसभा का सत्र, डीएम और एसएसपी ने…

पटना: बिहार विधानमंडल का आगामी सत्र शुक्रवार से प्रारंभ होकर 28 मार्च तक होना चलेगा। इस अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए Patna जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह तथा Patna वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग विधान सभा परिसर में की। दोनों अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया।

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Patna DM डॉ सिंह के निदेश पर अपर जिला दंडाधिकारी, विधि-व्यवस्था राजेश रौशन ने दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को दिशा-निदेशों से विस्तार से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुसार त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। आठ क्यूआरटी भी सक्रिय रहेगा। जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी 28 फ़रवरी को प्रातः 09.00 बजे एवं आगे प्रतिदिन विधान मंडल की कार्यवाही शुरू होने के एक घण्टा पहले अपने प्रतिनियुक्ति स्थान पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँगे।

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सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रत्येक दिन विधान मंडल की बैठक की समाप्ति के पश्चात ही अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल को छोड़ेंगे। जिलाधिकारी ने पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति विधान मंडल परिसर में प्रवेश नहीं करे। यदि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी सारी जवाबदेही वहाँ पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की होगी। सचिवालय, विधान सभा एवं विधान परिषद क्षेत्र में बिना प्रवेश पत्र के किसी भी व्यक्ति/वाहन को प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा।

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Patna के जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानमंडल परिसर का भ्रमण एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। दोनों आधिकारियों ने इस निमित आवश्यक निदेश दिया। विधान सभा परिसर में स्थापित नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। पटना सदर के अनुमण्डल दण्डाधिकारी ने बिहार विधान मंडल की सत्रावधि में बिहार विधान मंडल परिसर एवं आस-पास के क्षेत्र में पूर्व की तरह विधि-व्यवस्था संधारण हेतु एहतियात के तौर पर भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत ससमय निषेधाज्ञा लागू की। अनुमंडल पदाधिकारी एवं पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय इस अवसर पर विधि-व्यवस्था के प्रभार में रहेंगे।

जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों त्रुटिरहित एवं सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सजग, तत्पर तथा प्रतिबद्ध रहने का निदेश दिया है।

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Patna से चंदन तिवारी की रिपोर्ट
Saffrn

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