त्योहारों में जुलूस और शोभायात्रा के दौरान नहीं होगी बिजली कटौती, 4 मीटर होगी झंड़ों और वाहनों की अधिकतम ऊंचाई

Ranchi: अब पर्व-त्योहारों के दौरान निकलने वाले जुलूस और शोभायात्रा के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित नहीं की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के 10 जून 2025 को पारित आदेश के बाद झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। SOP के तहत झंडों और वाहनों की अधिकतम ऊंचाई चार मीटर (13 फीट) निर्धारित की गई है।

JBVNL के जीएम (वितरण) दीपक कुमार ने बताया कि सभी आयोजन समितियों और नागरिकों को SOP का पालन करना होगा। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसओपी की मुख्य बातें:

  • जुलूस के दौरान बिजली नहीं काटी जाएगी।
  • झंडों, झांकियों और डीजे वाहन की अधिकतम ऊंचाई 4 मीटर (13 फीट) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • बसों और बड़े वाहनों की छत पर कोई उंचा सामान या  झंडा ना लगाया जाए।
  • श्रद्धालुओं को बिजली की तारों और उपकरणों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
  • 24 घंटे नियंत्रण कक्ष का गठन किया जाएगा, जिसमेंं पर्याप्त संख्या में विद्युत कर्मी तैयनात रहेंगे।
  • आयोजन समितियों को वॉलंटियर्स की पर्याप्त संख्या में तैनाती करनी होगी, जो शोभायात्रा के दौरान निगरानी करेंगे।
  • झंडा खड़ा करने से पहले बिजली की लाइन की स्थिति जरूर जांचें।
  • शोभायात्रा मार्गों पर आने वाले बिजली पोल, झूलते तार और ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस कराया जाएगा।
  • डेंजर बोर्ड, चेतावनी साइन और बेरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी।
  • बड़ी ऊंचाई वाले वाहनों के प्रयोग से बचने की सख्त हिदायत दी गई है।

JBVNL ने सभी आयोजक समितियों और आम जनता से आग्रह किया है कि वे हाईकोर्ट द्वारा अनुमोदित इस SOP का पालन करें, जिससे त्योहार सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके।

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