Thursday, June 26, 2025

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जेएसएमडीसी संविदाकर्मियों की सेवा समाप्ति पर हाईकोर्ट की रोक, अगली सुनवाई तक नौकरी सुरक्षित

रांची। जेएसएमडीसी  में कार्यरत संविदा कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। बुधवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने JSMDC और संबंधित आउटसोर्स एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता कर्मियों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती। मामले की अगली सुनवाई जुलाई 2025 में होगी।

यह याचिका प्रिया कुमारी समेत अन्य संविदाकर्मियों ने दाखिल की थी, जिनकी नियुक्ति वर्ष 2017 और 2019 में लेखापाल पद पर संविदा के आधार पर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूपेश सिंह ने अदालत को बताया कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया विधिवत विज्ञापन और रिक्त पदों के अनुसार हुई थी। लेकिन अब इन्हीं पदों पर पुनः संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से शुरू की गई है, जिससे पूर्व से कार्यरत कर्मियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है।

अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुसार, किसी पद पर कार्यरत संविदाकर्मी को हटाकर उसी पद पर नया संविदाकर्मी नियुक्त करना कानूनन उचित नहीं है। याचिका में कहा गया है कि JSMDC ने 19 जून 2025 को नई नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान कर्मियों को हटाने की तैयारी चल रही है।

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के निर्देश के अनुसार, जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक याचिकाकर्ता संविदाकर्मियों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकती।

 

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