JSSC CGL पेपर लीक: केस में झारखंड हाईकोर्ट ने पांच आरोपियों को 20-20 हजार के मुचलके पर जमानत दी। मामला 2023 परीक्षा से जुड़ा है, जांच सीआईडी कर रही है।
JSSC CGL पेपर लीक रांची: JSSC CGL पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट से पांच आरोपियों को राहत मिली है। जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने शुक्रवार को कवि राज, रामनिवास राय, विवेक रंजन, रोबिन कुमार और निवास कुमार राय को जमानत दे दी।
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Key Highlights
JSSC CGL पेपर लीक केस में हाईकोर्ट से पांच आरोपियों को जमानत
जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने सुनाया फैसला
प्रत्येक को 20-20 हजार के दो निजी मुचलके पर मिली राहत
प्रार्थियों में कई आईआरबी जवान भी शामिल
सीआईडी अभी भी मामले की जांच कर रही है
JSSC CGL पेपर लीक: अदालत ने सभी प्रार्थियों को 20-20 हजार रुपये के दो-दो निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और अभिषेक एस. सिन्हा ने दलील दी कि अब तक की जांच में यह साबित नहीं हुआ है कि परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक हुआ था। अधिवक्ताओं का कहना था कि सीआईडी के आरोप सही नहीं हैं।
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वहीं, राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया।
JSSC CGL पेपर लीक:गौरतलब है कि आरोपियों पर छात्रों को बहकाने और उनसे पैसे लेकर यह कहने का आरोप है कि वे प्रश्नपत्र हासिल करा सकते हैं। इस मामले में कई आईआरबी जवानों के भी नाम सामने आए हैं। फिलहाल मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है और प्राथमिकी दर्ज है।


















