Commercial Advertisment

Jharkhand Non Creamy Layer Certificate: पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, अब पुराने प्रमाण-पत्र से भी मिलेगा आरक्षण का लाभ

 झारखंड में पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र पर राहत मिली है। फॉर्म संख्या-15 में स्वघोषणा देने पर पुराना प्रमाण-पत्र भी मान्य होगा।


Jharkhand Non Creamy Layer Certificat रांची: Jharkhand में पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) के अभ्यर्थियों को नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर बड़ी राहत दी गई है। अब अभ्यर्थियों को बार-बार नया नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र के साथ क्रीमीलेयर में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र यानी फॉर्म संख्या-15 जमा करने पर पुराने प्रमाण-पत्र को भी मान्य किया जाएगा। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

Jharkhand Non Creamy Layer Certificate: पुराने Non Creamy Layer Certificate से भी मिलेगा लाभ

सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र बार-बार जारी नहीं किए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों के पास पहले से प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, वे उसके साथ फॉर्म संख्या-15 में यह स्वघोषणा दे सकते हैं कि वे वर्तमान में क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते हैं।

इस व्यवस्था के तहत पूर्व में जारी प्रमाण-पत्र और अद्यतन स्वघोषणा पत्र को मान्य किया जाएगा। इससे सरकारी नौकरी में आवेदन करने और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने वाले पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

Jharkhand Non Creamy Layer Certificate:फॉर्म संख्या-15 जमा करने पर वित्तीय वर्ष तक रहेगी वैधता

परिपत्र में Creamy Layer Certificat  की वैधता को लेकर स्पष्ट व्यवस्था की गई है। सामान्य रूप से प्रमाण-पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष तक मान्य होता है। हालांकि, आवेदक या आवेदिका की ओर से फॉर्म संख्या-15 में क्रीमीलेयर में नहीं होने का अद्यतन स्वघोषणा पत्र जमा करने पर पुराने प्रमाण-पत्र को स्वघोषणा पत्र जमा करने वाले वित्तीय वर्ष के लिए भी मान्य किया जाएगा।

यानी अभ्यर्थियों को हर बार नया प्रमाण-पत्र बनवाने की प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा। उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत पुराने प्रमाण-पत्र के साथ अद्यतन स्वघोषणा पत्र देना होगा।

Non Creamy Layer Certificate:कार्मिक विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग को भेजा पत्र

इस संबंध में झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव को पत्र भेजा है। विभाग ने बिहार राज्य की तर्ज पर झारखंड में भी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।

गौरतलब है कि कार्मिक विभाग ने 25 फरवरी 2019 को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने और नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र की वैधता को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत झारखंड में सरकारी नियोजन और तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले के दौरान आरक्षण का लाभ लेने के लिए अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के अभ्यर्थियों के नॉन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र को अगले आदेश तक मान्य रखने का प्रावधान किया गया है।

 

WhatsApp New Features: अब ग्रुप में नहीं खोएंगे जरूरी मैसेज, बिना...

WhatsApp ने ग्रुप चैट को आसान बनाने के लिए नए फीचर्स जोड़े हैं। अब जरूरी मैसेज अनिश्चित समय तक पिन कर सकेंगे। नए सदस्यों...

Jharkhand SIR 2026: 4 नवंबर को सभी बूथों पर BLO-BLA की...

झारखंड में SIR प्रक्रिया के तहत 4 नवंबर को सभी मतदान केंद्रों पर BLO और BLA-2 की बैठक होगी। 1 से 12 नवंबर तक...

November 2026 Festivals Calendar: नवंबर में धनतेरस, दिवाली से छठ और...

नवंबर 2026 में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ महापर्व, देव दीपावली और गुरु नानक जयंती समेत कई प्रमुख त्योहार मनाये जाएंगे। जानें...