रांची : निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के जमानत याचिका के मामले में ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई.
जिसमें ईडी की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई है.
अदालत ने ईडी की मांग को स्वीकार करते हुए 4 जुलाई तक का समय दिया है.
11 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि मनी लाउंड्रिंग मामले आरोप में 34 दिनों से पूजा सिंघल जेल में बंद है.
ईडी की टीम ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. 14 दिनों की पूछताछ के बाद 25 मई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया था. तब से जेल में हैं. इस दौरान दो बार आई जून तथा 22 जून को उनकी हिरासत अवधि बढ़ायी गयी.
सीए सुमन कुमार को 7 मई को किया था गिरफ्तार
अगली सुनवाई पांच जुलाई को निर्धारित है और इसके पहले उन्होंने जमानत याचिका दाखिल कर दी है. यहां बता दें कि उनके सीए सुमन कुमार को भी सात मई को गिरफ्तार किया गया था. वह पूजा सिंघल के साथ जेल में बंद है.
कई डीएमओ ने खोले राज
ईडी की दबिश और लगातार पूछताछ में झारखंड के कई जिलों के जिला खनन पदाधिकारियों ने पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार की पुष्टि की है. पैसे के लेनदेन समेत अबतक पूजा सिंघल द्वारा की गई काली कमाई का काला चिट्ठा ईडी को पता चल चुका है. ईडी ने इनकी निशानदेही पर प्रेम प्रकाश, निशिथ और विशाल चौधरी के यहां छापेमारी की. इस दौरान जांच एजेंसी को करोड़ों रुपये के निवेश संबंधी सनसनीखेज दस्तानवेज हाथ लगे हैं.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास

















