रांची : चाईबासा में ऋषि कुमार की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के मामले में विधायक सरयू राय के
विरूद्ध संज्ञान लिया है. स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने
विधायक सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है.
इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता ने बताया कि विधायक की न्यायालय में उपस्थिति के लिए समन जारी होगा.
जानिए क्या है मामला
बता दें कि विधायक सरयू राय द्वारा कोरोना प्रोत्साहन राशि में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के विरुद्ध 14 अप्रैल 2022 से लगातार अखबारों, सोशल मीडिया ट्विटर और अन्य माध्यमों से बयानबाजी की गयी थी. इसी मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सरयू राय के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा चलाए जाने के लिए जमशेदपुर के एसडीजेएम के न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कराया गया था.
विशेष एमपी एमएलए कोर्ट जारी करेगा समन
इस मामले को चाईबासा स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में स्तानान्तरित कर दिया गया था. चाईबासा के विशेष न्यायालय एमपी एमएलए ने इस मामले में स्वाथ्य्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनके आप्त सचिव ओमप्रकाश सिंह और एक अन्य गवाह का बयान दर्ज किया था. स्वास्थ्य मंत्री के अधिवक्ता संजय मिश्र ने बताया कि न्यायालय ने मंत्री द्वारा दर्ज शिकयतवाद को प्रथम दृष्टया सही माना और सरयू राय के विरूद्ध संज्ञान लिया. जिसमें विधायक सरयू राय की न्यायालय में उपस्थिति के लिए समन जारी किया जाएगा.
रिपोर्ट: करिश्मा सिन्हा

















