जेएसएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के संशोधित रिजल्ट पर विवाद, गड़बड़ी के आरोपों के साथ मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा, अभ्यर्थियों ने आयोग के फैसले को चुनौती दी।
रांची: जेएसएससी द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया है। लेकिन इस पर भी गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामला अब झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है।
Key Highlights
जेएसएससी की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (कक्षा 1 से 5) का संशोधित रिजल्ट जारी
रिजल्ट पर गड़बड़ी का आरोप, मामला हाईकोर्ट पहुंचा
नए परिणाम से कई पहले चयनित अभ्यर्थी बाहर हुए
याचिकाकर्ता ने कहा: 60% से अधिक अंक लाने पर भी बाहर किया गया
आयोग के फैसले को अनुचित बताते हुए रद्द करने की मांग
सुदामा कुमार की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि नए परिणाम के कारण पहले से चयनित कई अभ्यर्थी अब बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर आयोग ने याचिकाकर्ता को भी बाहर कर दिया है, जबकि उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की छूट का लाभ नहीं लिया और 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।
याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने बीसी-2 आरक्षित वर्ग के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से भी अधिक अंक हासिल किए हैं, इसके बावजूद उन्हें न तो आरक्षित और न ही अनारक्षित श्रेणी में स्थान दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होता जिन्होंने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इसलिए आयोग का यह निर्णय अनुचित और अन्यायपूर्ण है। याचिका में आयोग के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।


















