बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024: चार व्यक्ति बन सकेंगे बैंक खाते में नामिनी

नई दिल्ली: शुक्रवार को लोकसभा में सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। इस विधेयक के माध्यम से चार प्रमुख बैंकिंग कानूनों में संशोधन प्रस्तावित किया गया है।

वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी द्वारा पेश किए गए इस विधेयक के तहत बैंक ग्राहकों को अपने खातों में चार नामिनियों को नामित करने की सुविधा दी जाएगी। विधेयक के अनुसार, ग्राहक अब एक साथ चार व्यक्तियों को अपने बैंक खाते का नामिनी बना सकते हैं, या फिर उन्हें क्रमवार तरीके से भी नामित किया जा सकता है। इस पहल का उद्देश्य ग्राहकों के अधिकारों की सुरक्षा को और मजबूत करना है।

इसके अतिरिक्त, विधेयक में एक महत्वपूर्ण प्रस्तावित संशोधन यह है कि अगर किसी निवेशक के बिना दावे वाला लाभांश, शेयर या ब्याज निवेशक सुरक्षा कोष में हस्तांतरित कर दिया गया है, तो अब निवेशक को अपनी राशि वापस लेने का हक होगा। यह व्यवस्था उन निवेशकों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होगी जिनकी पुरानी निवेशित राशि अब तक बैंक खाता संचालित नहीं होने के कारण आईईएसएफ (निवेशक शिक्षा व सुरक्षा कोष) में चली जाती थी।

सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा और ग्राहकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्षी सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य सहकारी बैंकों में हस्तक्षेप बढ़ाना नहीं है, बल्कि उनके कामकाज को सुधारना और उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है।

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