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Breaking: आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल समेत पांच का होगा पॉलीग्राफ टेस्ट, सीबीआई को कोर्ट से मिली अनुमति

Breaking News: कोलकाता की एक अदालत ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को एक प्रशिक्षु के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले में सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और चार अन्य का पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए कोर्ट ले गया था। इस दौरान कोर्ट ने इन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की। इस पर कोर्ट ने अनुमति दे दी।

दरअसल, कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद पिछले सप्ताह कोलकाता पुलिस से जांच अपने हाथ में लेने वाली सीबीआई ने संदीप घोष से इस मामले में कई बार पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान घोष के जवाबों में कथित विसंगतियों के कारण एजेंसी ने पॉलीग्राफ परीक्षण के लिए अदालत से अनुमति मांगी थी।

सीबीआई ने पहले ही मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सिविल वॉलिंटियर संजय रॉय पर पॉलीग्राफ परीक्षण करने के लिए अदालत से अनुमति प्राप्त कर ली है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति दी थी। कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई पिछले सप्ताह से प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या मामले की जांच कर रही है।

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