कैमूर: बिहार में कोर्ट के आदेश की अवमानना एक थानेदार को महंगा पड़ गया। Court में मामले की सुनवाई करते हुए जज ने जिले के एसपी को आदेश दिया है कि थानेदार को गिरफ्तार कर Court में पेश करें। मामला कैमूर का है जहां एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी। महिला ने कोर्ट में अपने पति से गुजरा भत्ता नहीं मिलने पर भरण पोषण की गुहार लगाई थी।
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पीड़िता चांद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है इसलिए कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विवेक कुमार ने चांद थानाध्यक्ष को कुर्की करने का आदेश दिया था लेकिन चांद थानाध्यक्ष ने आदेश पर कार्रवाई नहीं की। इसके साथ ही कोर्ट ने थानाध्यक्ष को स्टेशन डायरी के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। Court के इस आदेश पर भी थानाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। थानाध्यक्ष ने कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर कोर्ट की तरफ से स्पष्टीकरण की मांग का भी जवाब नहीं दिया। अंत में अब कोर्ट ने कैमूर के एसपी को चांद थानाध्यक्ष को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
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