Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की जमानत याचिका
झारखण्ड हाई कोर्ट से खारिज.
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित.
पिता गेंदा राम और पत्नी राजकुमारी देवी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज.
पीएमएलए की विशेष अदालत से भी खारिज हो चुकी है याचिका.
बीते वर्ष 21 फरवरी को वीरेंद्र राम के दो दर्जन ठिकानों पर ईडी ने एक साथ दी थी दबिश.
छापेमारी के दौरान कई लाख रुपए कैश, डेढ़ करोड़ के जेवरात, लक्सरी गाड़ियां समेत अन्य चीजें हुई थी बरामद.
जिसके बाद 22 फरवरी को ईडी ने वीरेंद्र राम को किया था गिरफ्तार.
मामले में दाखिल हो चुकी है चार्जशीट.
लगभग 40 करोड़ के प्रोपर्टीज किए गए हैं अटैक.
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