सावधान! Market में बिक रहा नकली नया आलू, Chemical मिलाकर ग्राहकों को दिया जा रहा धोखा

हजारीबाग बाजार में पुराने आलू को केमिकल से नया जैसा बनाकर बेचा जा रहा है। डॉक्टरों ने चेताया कि ऐसे नकली आलू से गंभीर बीमारियां और कैंसर तक का खतरा है।


सावधान! Market में बिक रहा नकली नया आलू:  हजारीबाग:  त्योहारों के मौसम में ग्राहकों की जेब पर चोट और सेहत पर खतरे का खेल शुरू हो गया है। बाजारों में इस वक्त “नकली नया आलू” धड़ल्ले से बिक रहा है। दुकानदार पुराने आलू को मिट्टी और खतरनाक रसायनों से चमकाकर नया जैसा बना रहे हैं और ग्राहकों को धोखा देकर ₹30–₹40 किलो में बेच रहे हैं।

अनुभवी व्यापारी साफ कह रहे हैं कि असली नया आलू अभी बाजार में नहीं आया है। 25–30 साल से कारोबार कर रहे व्यापारियों का कहना है कि असली आलू कार्तिक महीने के बाद ही खेतों से निकलता है, यानी नवंबर से पहले नया आलू आना संभव ही नहीं है।


Key Highlights

  • हजारीबाग समेत कई बाजारों में पुराने आलू को मिट्टी और केमिकल से नया जैसा बनाकर बेचा जा रहा है।

  • डॉक्टरों की चेतावनी: ऐसे नकली आलू से उल्टी, खून की उल्टी, पेट दर्द, दस्त और कैंसर का खतरा।

  • नकली आलू में कैल्शियम कार्बाइड, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी खतरनाक मिलावट।

  • किसान बोले: असली नया आलू नवंबर से पहले बाजार में आना संभव ही नहीं।

  • फूड सेफ्टी विभाग करेगा जांच, दोषियों पर होगी कार्रवाई।


सावधान! Market में बिक रहा नकली नया आलू

डॉक्टरों ने बताया कि इन नकली आलुओं में कैल्शियम कार्बाइड, आर्सेनिक और फास्फोरस जैसी मिलावट की जाती है। इससे शुरुआती दौर में उल्टी, खून की उल्टी, पेट दर्द और संक्रमण हो सकते हैं। लंबे समय तक सेवन करने पर लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं और भविष्य में कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि आर्सेनिक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जिससे धीरे-धीरे गंभीर बीमारियां सामने आती हैं।

सावधान! Market में बिक रहा नकली नया आलू

किसानों ने साफ कहा कि नया आलू नवंबर से पहले निकलना असंभव है। अभी खेतों में बारिश के कारण आलू की फसल प्रभावित है। बाजार में जो आलू “नया” बताकर बेचा जा रहा है, वह पूरी तरह नकली है और इसे खाना सेहत के लिए खतरनाक है।

फूड सेफ्टी विभाग ने मामले पर संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि बाजार से आलू के सैंपल लिए जाएंगे और लैब जांच कराई जाएगी। अगर मिलावट की पुष्टि होती है तो दोषियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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