रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में 11 गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक और पंचायत सचिवों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई.
हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि सरकार 10 दिनों के अंदर इस पर नीतिगत निर्णय लेगी. इस पर अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित कर दी.
दरअसल नियोजन नीति को असंवैधानिक घोषित करने के बाद से अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्तियों पर रोक लग गई थी. लेकिन, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि 13 अनुसूचित जिलों में नियोजन नीति के तहत होने वाली नियुक्ति पर रोक है, ऐसे में 11 गैर अनुसूचित जिले में नियुक्ति जारी रहेंगी. ऐसे में उम्मीद की जा रही है की गैर अनुसूचित जिलों में शिक्षक और पंचायत सचिव की नियुक्ति पर सरकार जल्द निर्णय लेगी.
रिपोर्टः प्रोजेश


















