Hajipur Sahu Hotel Food License Suspended: बिहार के वैशाली जिले में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है। राजेंद्र चौक स्थित मेसर्स साहू होटल का खाद्य लाइसेंस 22 अक्टूबर 2026 से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, प्रतिष्ठान के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई। विभाग ने वैध लाइसेंस के बिना होटल के संचालन पर भी रोक लगा दी है।
तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत पर जांच
स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के मुताबिक, खाद्य संरक्षा आयुक्त कुमार रवि के निर्देश पर खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में साहू होटल के तड़का में कॉकरोच मिलने की शिकायत खाद्य संरक्षा आयुक्त कार्यालय, पटना को मिली थी। शिकायत के आधार पर 21 अक्टूबर 2026 को वैशाली जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने होटल का निरीक्षण किया।
किचन में गंदगी और खुले में खाद्य पदार्थ रखने की बात आई सामने
विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, निरीक्षण के दौरान होटल का किचन अस्वच्छ पाया गया। साथ ही, तैयार खाद्य पदार्थों को खुले में और गंदे स्थान पर भंडारित किए जाने की बात सामने आई। विभाग ने इन अनियमितताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की अनुसूची-4 और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) के प्रावधानों का उल्लंघन बताया है।
22 अक्टूबर से खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित
जांच में मिली अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए अभिहित अधिकारी-सह-लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने 22 अक्टूबर 2026 से होटल का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके साथ ही वैध लाइसेंस के बिना प्रतिष्ठान चलाने पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करने और आम लोगों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की अपील की है।


















