एचईसी का बैंक खाता फ्रीज, 2.85 करोड़ रुपये की वसूली के आदेश पर कार्रवाई

रांची: एचईसी के खिलाफ लंबे समय से लंबित भुगतान विवाद में कामर्शियल कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को सख्त कार्रवाई की गई। हटिया स्थित केनरा बैंक में एचईसी के बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया। सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल के नेतृत्व में टीम ने यह कार्रवाई की।

दरअसल, वसूली की यह कार्रवाई एसजी इंटरप्राइजेज के पक्ष में की गई है। इस कंपनी ने वर्ष 1980 में एचईसी में एक ऑक्सीजन प्लांट को संचालित करने का कार्यादेश प्राप्त किया था। इसके तहत कंपनी ने पांच लाख रुपये की सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा की थी और प्लांट का संचालन किया था। लेकिन, इसके बदले में एचईसी ने बकाया भुगतान नहीं किया।

वर्ष 2000 में इस राशि की वसूली के लिए एसजी इंटरप्राइजेज ने आर्बिट्रेटर के समक्ष दावा किया। सुनवाई के बाद आर्बिट्रेटर ने एचईसी को 28 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश दिया। बावजूद इसके एचईसी ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद मामला कामर्शियल कोर्ट पहुंचा।

स्पेशल जज चंद्रभानु कुमार की अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करते हुए एचईसी को मूल राशि 28 लाख रुपये समेत ब्याज सहित कुल 2.85 करोड़ रुपये भुगतान करने का आदेश पारित किया। इस आदेश के आलोक में एसजी इंटरप्राइजेज की ओर से अधिवक्ता अल्पना अर्मन ने बैंक खाता फ्रीज करने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया।

इस आदेश के अनुपालन में अब एचईसी के खातों से कोई लेन-देन नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि वसूली की गई राशि का भुगतान न हो जाए।

 

 

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