गलत शपथपत्र दाखिल किए जाने पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार को दिया जवाब दाखिल करने का निर्देश
रांची : गलत शपथपत्र दाखिल किए जाने पर हाईकोर्ट नाराज- झारखंड
हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए गलत शपथपत्र दाखिल किए जाने पर नाराजगी जतायी है.
कोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि
शपथ पत्र दायर करनेवाले अधिकारी ने गलत जानकारी दी है.
उसने हाइकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश को भी गलत बताया है. यह मामला काफी गंभीर है. इस मामले में संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्यों न कार्रवाई की जाये.
12 अप्रैल को होगी सुनवाई
खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया. सरकार की ओर से सचिव स्तर के अधिकारी को ही जवाब दाखिल करने का निर्देश अदालत ने दिया है. अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की.
कोर्ट को मिली गलत जानकारी
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्र ने बताया कि 37 वर्षों तक सेवा करने के बाद यह कहते हुए सेवा से हटा दिया गया कि नियुक्ति अवैध है. जिस पैनल से नियुक्ति हुई है, वह पैनल लिस्ट सरकार को मिल नहीं रही है. कोर्ट को अधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी गयी है. उल्लेखनीय है कि मणिकांत दुबे ने अपील याचिका दायर की है. उनके द्वारा एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी है.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास

















