हाईकोर्ट का आदेश 41 अभ्यर्थियों के लिए अलग से कराएं परीक्षा

रांची:  हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सहायक आचार्य परीक्षा में शामिल होने के लिए अमृता कुमारी सहीत 41 अन्य अभ्यार्थियों के लिए अलग से परीक्षा ली जाएगी,कोर्ट की ओर से इस मामल में जेएसएससी को 4 सप्ताह का समय दिया गया है।

इस मामले में उक्त छात्रों के द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान  जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान  कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस याचिका का जो भी अंतिम निष्कर्ष निकलेगा, उससे उनकी नियुक्ति प्रभावित होगी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस डॉ एसएन पाठक की बेंच में हुई। अमृता कुमारी और अन्य की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि संशोधित नियमावली को पूर्व के विज्ञापनों पर लागू नहीं किया जा सकता है। उक्त सभी छात्रों द्वारा मूल नियमावली के शर्ताें को पूरा किया जा रहा है। इस कारण उन्हों एडमिट कार्ट मलना चाहिए और इन्हें परीक्षा में शामिल किया जाना चाहिए।

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