Ranchi- रांची हिंसा मामले में झारखंड हाई कोर्ट में एनआइए की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग किये जाने पर अदालत ने अपनी नाराजगी जताई.
अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि अब तक इस मामले में जांच की क्या स्थिति है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है.
यहां बता दें कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान स्पष्ट रूप से पूछा था कि जांच के दौरान रांची एसएसपी और थाना प्रभारी को क्यों हटा हटाया गया?
इस मामले में अदालत ने डीजीपी और गृह सचिव को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी. इस दौरान रांची हिंसा मामले एनआइए की ओर से अदालत में जवाब दाखिल कर दिया गया है.
एनआईए की ओर से कहा गया कि उक्त मामले को लेकर उनकी ओर से कोई जांच नहीं की गई है.
यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. जब तक यूएपीए का मामला नहीं बनता है, एनआइए जांच नहीं की जा सकती है.
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