Jharkhand Sand Mining Rules 2026: नई नियमावली लागू, 229 बालू घाटों से सरकार को तुरंत मिलेंगे 473 करोड़

झारखंड में नई सैंड माइनिंग नियमावली 2026 लागू। 229 बालू घाटों के आवंटन से सरकार को 473 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद।


Jharkhand Sand Mining Rules 2026 रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में बालू खनन व्यवस्था को अधिक राजस्व उन्मुख और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 लागू कर दी है। इस नई नियमावली की अधिसूचना 9 मई 2026 से प्रभावी हो गयी है। सरकार का दावा है कि इससे राज्य को हर साल लगभग 2000 करोड़ रुपये की रॉयल्टी प्राप्त हो सकती है।

नई व्यवस्था के तहत अब बालू घाट अथवा डिपॉजिट के आवंटन की अवधि लीज डीड के निबंधन की तिथि से मानी जायेगी। राज्यभर में कुल 444 बालू घाट चिन्हित हैं, जिनमें से 16 जिलों के 229 बालू घाटों का टेंडर पूरा हो चुका है। फिलहाल ग्रामसभा और लीज डीड की औपचारिक प्रक्रिया शेष है।

Jharkhand Sand Mining Rules 2026:लीज डीड होते ही सरकार को मिलेंगे 473 करोड़ रुपये

सरकार ने नियमावली में यह प्रावधान किया है कि एकरारनामा यानी एग्रीमेंट होने के समय फाइनल बिड राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा सरकार को तत्काल जमा करना होगा। इसके तहत 229 बालू घाटों के आवंटन से सरकार को तुरंत करीब 473 करोड़ रुपये की प्राप्ति होने का अनुमान है।

सरकार का मानना है कि लीज डीड की प्रक्रिया समय पर पूरी होने से राजस्व संग्रह में तेजी आयेगी। अब तक लीज डीड लंबित रहने के कारण सरकार को प्रतिदिन लगभग छह करोड़ रुपये के बराबर रॉयल्टी नुकसान होने की बात सामने आयी है।


Key Highlights

  • झारखंड सैंड माइनिंग संशोधन नियमावली 2026 लागू

  • 229 बालू घाटों से सरकार को तुरंत 473 करोड़ मिलने की उम्मीद

  • हर साल 2000 करोड़ रुपये रॉयल्टी का अनुमान

  • मासिक रिपोर्ट जमा नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

  • भुगतान और लीज प्रक्रिया में किये गये बड़े बदलाव


Jharkhand Sand Mining Rules 2026:मासिक प्रतिवेदन जमा करना हुआ अनिवार्य

नई नियमावली के तहत सभी लीजधारकों के लिये मासिक प्रतिवेदन जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रत्येक लीजधारक को हर महीने की रिपोर्ट अगले महीने की 10 तारीख तक जमा करनी होगी।

यदि कोई लीजधारक निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट जमा नहीं करता है तो उस पर प्रतिदिन 25 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। यह जुर्माना अधिकतम 2500 रुपये तक हो सकता है।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब उपायुक्त यानी डीसी इसी लीज डीड के आधार पर आवंटित बालू घाटों के लिये लीज प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

Jharkhand Sand Mining Rules 2026:भुगतान व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव

राज्य सरकार ने भुगतान प्रक्रिया में भी संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अनुसार पहले वर्ष के लिये कुल राशि का 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में जमा करना होगा। इसके बाद शेष राशि की 25-25 प्रतिशत किस्त तीसरी और चौथी तिमाही में जमा करनी होगी।

सरकार को उम्मीद है कि इस नई भुगतान प्रणाली और संशोधित नियमावली से बालू खनन व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

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