जेपीएससी सिविल सेवा भर्ती घोटाला: सात आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

रांची : जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में चार्जशीटेड जमशेदपुर के डीआरडीए निदेशक संतोष कुमार गर्ग समेत सात आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।

याचिका खारिज होने वालों में संतोष कुमार गर्ग, अनंत कुमार, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम सोरेंग, सीमा सिंह और कामेश्वर नारायण शामिल हैं। वहीं, रांची नगर निगम के पूर्व अपर प्रशासक कुंवर सिंह पाहन समेत अन्य आरोपियों की याचिका पर अदालत 5 मार्च को अपना आदेश सुनाएगी।

गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को इस घोटाले में 47 भ्रष्ट अफसरों समेत 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था।

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