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रांची में लाइसेंसी हथियार जमा करने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर

रांची:  जिले में लाइसेंसी हथियारों को 21 अक्टूबर तक जमा कराने का आदेश दिया गया है। सभी लाइसेंसधारियों को अपने हथियारों का सत्यापन स्थानीय थाने में कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक हथियार जमा नहीं करने पर लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। डीसी वरुण रंजन ने इस संबंध में शुक्रवार को अधिकारियों के साथ बैठक की।

बैठक में डीसी ने बताया कि रांची जिले में 3500 हथियारों का लाइसेंस जारी किया गया है और सभी का सत्यापन कराना आवश्यक है। उन्होंने बालू के अवैध उत्खनन और ढुलाई पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया। इसके लिए डीएमओ को सभी डीएसपी के साथ समन्वय स्थापित करके छापेमारी अभियान चलाने का आदेश दिया गया है।

डीसी ने अवैध शराब, डोडा, अफीम, और गांजा की बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवैध शराब निर्माण के अड्डों की सूची तैयार कर उन्हें बंद करने की कार्रवाई तुरंत की जाए।

साथ ही, सभी चेक नाकों पर सख्ती से जांच करने और रोजाना रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है। सभी अंतर्राज्यीय और प्रमुख अंतर जिला चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाएगी।

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