पटनाः अगुवानी पुल हादसे में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, बिहार सरकार से मांगा विस्तृत हलफनामा, अगली सुनवाई 12 अगस्त को

पटनाः भागलपुर के पास अगुवानी पुल गिरने के मामले में आज (21 जून) को पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है. इस केस की सुनवाई चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और न्यायाधीश पार्थ सारथी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निर्माण कंपनी एसपी सिंगला को पार्टी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही इन मामलों पर अगली सुनवाई 12 अगस्त, 2023 को होगी.

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सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को मामले पर की जा रही कार्रवाईयों का ब्यौरा देते हुए विस्तृत हलफ़नामा दायर करने का निर्देश भी दिया गया है. इससे पहले जस्टिस पूर्णेंदु सिंह की सिंगल बेंच ने पुल के ढहने को गंभीरता से लिया था. इसे बनाने वाली कंपनी के एमडी एसपी सिंगला को 21 जून को पटना हाई कोर्ट में तलब किया था. साथ ही एडी को अदालत में हाजिर रहने का आदेश भी किया गया है.

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