मांझे वाले धागों पर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने लगाया प्रतिबंध

रांची: झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने मांझे वाले धागे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. इसको लेकर प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से लोगों को जागरुक करना भी शुरू कर दिया गया है.

झारखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर कहा है कि पतंग उड़ाने वाले धागे बहुत खतरनाक होते हैं. खासकर चीनी धागे, क्योंकि इसमें नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री का उपयोग किया जाता है. साथ ही चीनी धागा के अलावा अन्य तरह के खतरनाक धागों के इस्तेमाल पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसका उल्लंघन करने पर कड़ी सजा व जुर्माना लगाई जाएगी.

बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, तेज़ धारधार धागे, शीशे के घटक या अन्य किसी भी धातु का लेप धागा बनाने के लिए किया गया हो, ऐसे धागों की झारखंड में बिक्री, उत्पादन, भंडारण, आपूर्ति, आयात और प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है. जो भी इन नियमों का उल्लंघन करता है, उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 धारा 5 के तहत 5 साल तक कारावास और एक लाख तक जुर्माने का प्रावधान है. विशेष परिस्थिति में जुर्माना और कारावास दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं.

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