रांची: निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल को जेल से बाहर निकलने के लिए अब और इंतजार करना होगा. मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद, वह न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार जेल में बंद हैं. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
पूजा सिंघल की ओर से उनके वकील सिद्धार्थ सुधरा ने दलील पेश की, जिसमें उन्होंने पूजा सिंघल की खराब सेहत के अलावा अन्य कारणों के साथ नियमित जमानत की मांग की. ईडी के वकील ने इसका विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ईडी से रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. इस जानकारी को निलंबित IAS पूजा सिंघल के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने प्रदान की.
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी. लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई से स्पष्ट हो गया है कि पूजा सिंघल को कम से कम 30 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा. इसी साल 3 जनवरी को उन्हें बेटी के इलाज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक माह की सशर्त अंतरिम जमानत दी थी. अब वह नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं.