कोर्ट ने इस मामले में दिया निर्देश
आचार संहिता उल्लंघन मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका खारिज
रांची : एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आचार संहिता उल्लंघन मामले में सशरीर उपस्थिति से छूट से संबंधित याचिका खारिज कर दी है. अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 जुलाई को कोर्ट आना पड़ सकता है. इसी दिन मामले की सुनवाई निर्धारित है.
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अनामिका किस्कू की अदालत में मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत ने संज्ञान लेते हुए आरोपितों को उपस्थिति होने के लिए समन भेजा गया था.
एमपी-एमएलए कोर्ट में – ये है पूरा मामला
बता दें कि लोकसभा चुनाव में मतदान के दिन छह मई 2019 को बूथ नंबर 388 (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए थे. हेमंत सोरेन अपने गले में पार्टी का पट्टा लटकाए हुए मतदान स्थल पर पहुंचे थे. इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट: प्रोजेश दास


















