ट्रिपल टेस्ट के पेच में फंसा अतिपिछड़ों का आरक्षण

Patna-अतिपिछड़ों का आरक्षण- हाईकोर्ट ने नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण पर रोक लगा दी है.

कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में सरकार की ओर से निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया.

Municipal corporation elections पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा है कि

जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित तीन शर्तों का पालन नहीं किया जाता,

अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती.

अतिपिछड़ों का आरक्षण पर कोर्ट का चाबुक

कोर्ट ने कहा कि ओबीसी के लिए चिह्नित सीटों को सामान्य सीट में बदल कर

इन सीटों के लिए अलग से अधिसूचना जारी की सकती है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इन सीटों पर चुनाव की तारीख बढ़ाई जा सकती है.  

यहां बतला दें  224 नगर निकायों के 4875 वार्ड के लिए चुनावी कार्यक्रम की तिथि की घोषणा की जा चुकी है.

पहले चरण की वोटिंग 10 अक्टूबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 20 अक्टूबर को होनी है.

पहले चरण में जहां चुनाव होगा वहां पर मतगणना 12 अक्टूबर को दूसरे चरण का जहां पर चुनाव होगा

वहां पर मतगणना 22 अक्टूबर को होना है.

लेकिन, पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब इस पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

कोर्ट ने अपने फैसले में यह साफ किया है कि सरकार ने बगै

ट्रिपल टेस्ट के ईबीसी को आरक्षण की घोषणा कर दी है. 

बगैर ट्रिपल टेस्ट के इन जातियों का चिह्निकरण कैसे किया गया.

बिहार- जातीय जनगणना की उल्टी गिनती शुरु

अतिपिछड़ों का आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट जायेगी सरकार

Share with family and friends: