रांची: पुलिस मुख्यालय ने 907 सैप कर्मियों की सेवा समाप्ति पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के संदर्भ में, सैप के 907 कर्मियों की सेवा समाप्ति पर तुरंत रोक लगाई जाती है।
यह बात गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने सैप में कार्यरत कर्मियों की सेवा को 31 अगस्त 2023 से समाप्त करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में बीते 30 अगस्त को जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार की ओर से सैप कर्मियों की सेवा समाप्ति के आदेश पर रोक लगा दी।
अब पांच अक्टूबर को याचिका की सुनवाई होगी, जिसमें सैप कर्मियों को सेवानिवृत्ति के आदेश के खिलाफ चुनौती दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने 28 अगस्त को यह आदेश जारी किया था, जिसके अनुसार 31 अगस्त से सैप के 907 कर्मियों की सेवा समाप्त हो जाएगी।
सैप 1 वाहिनी टाटीसिलवे रांची और सैप 2 वाहिनी हलुदबनी जमशेदपुर में अनुबंध के आधार पर नियुक्त सैप के 907 पदाधिकारी और कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी।