पटना: बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण के मामले में चल रहे हां ना के बीच नीतीश सरकार ने विशेष परिस्थिति में शिक्षकों के स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ई-शिक्षा कोष पर आवेदन देना होगा। अब शिक्षा विभाग ने विशेष परिस्थिति में स्थानान्तरण के लिए आवेदन करने के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है। शिक्षकों को ई-शिक्षाकोश पर लॉगिन करने के बाद Request for Transfer on Special Ground पर क्लिक कर Transfer Application Form पर क्लिक करेंगे और फिर उनके मोबाइल पर आये ओटीपी दर्ज करेंगे।
Highlights
ओटीपी वेरिफीकशन के बाद ऐक्षिक जगहों के साथ अपना फॉर्म भरेंगे। अगर किसी शिक्षक के प्रोफाइल और पदस्थापन इत्यादि में कोई त्रुटि हो तो अविलंब जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से संपर्क कर सुधार कराया जा सकता है। इसी डाटा के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण किया जायेगा। सक्षमता परीक्षा पास स्थानीय निकाय शिक्षकों के ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर लॉगिन करते ही सक्षमता परीक्षा का रॉल नंबर स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। स्थानांतरण हेतु आवेदन करते वक्त शिक्षकों को विशेष कारण ड्राप डाउन से सेलेक्ट करना होगा।
इन कारणों पर ही हो सकता है स्थानांतरण
- असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर) -स्वयं, पति-पत्नी बच्चे
- गंभीर रुग्णता (किडनी, हृदय, लीवर का रोग)- स्वयं, पति-पत्नी बच्चे
- दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त – शिक्षक/शिक्षिका
- ऑटिज़्म /मानसिक दिव्यांगता – स्वयं, पति-पत्नी बच्चे
- विधवा एवं परित्यक्ता – महिला शिक्षिका के लिए
- पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर- शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
- ऐक्षिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दुरी – शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए
स्थानांतरण हेतु शिक्षक/शिक्षिका को आवेदन भरते हुए न्यूनतम तीन विकल्प भरने होंगे। शिक्षक अधिकतम दस विकल्प दे सकते हैं। इन्हीं विकल्पों के आधार पर शिक्षकों को स्थानांतरित किया जायेगा। ट्रांसजेंडर शिक्षकों के लिए महिला शिक्षिका वाले सारे विकल्प उपलब्ध रहेंगे। विशेष समस्या के कारण इच्छुक शिक्षक आवेदन एक दिसंबर से 15 दिसंबर तक कर सकेंगे।
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