रांची: कोचिंग संस्थान 16 साल से कम उम्र के विद्यार्थियों को अपने यहां दाखिल नहीं कर सकेंगे और अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादे भी नहीं कर सकेंगे.
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर नया दिशानिर्देश जारी किया है. इसका मकसद बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकना है.
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यह दिशानिर्देश कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता को पूरी करेगा. मंत्रालय ने यह निर्देश छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों के बाद यह निर्णय लिया है.
सरकार को मिली शिकायतों के बाद यह दिशानिर्देश दिया गया है. दिशानिर्देश में कहा गया कि कोई भी कोचिंग स्थाना कम योग्यता वाले शिक्षकों को नियुक्त नहीं करेगा.
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इसके अलावा कोचिंग संस्थान माता-पीता को किसी भी प्रकार के भ्रामांक वादे नहीं करेगा. संस्थाना 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों का नामंकन नहीं कर सकते है.
विद्यार्थियों का कोचिंग संस्थान में नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही होना चाहिए,