रांची : भाजपा नेता सुरेंद्र राय हत्याकांड मामले में कुख्यात अपराधी संदीप थापा समेत 3 को
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आजीवन कारावास की सजा मिली, इसके साथ ही 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
नहीं देने पर अतिरिक्त 1 साल की सजा होगी. अपर न्यायुक्त एमके वर्मा की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
19 अक्टूबर 2006 को हुई थी सुरेंद्र राय की हत्या
बता दें कि जमीन विवाद में बीजेपी नेता सुरेंद्र राय की हत्या 19 अक्टूबर 2006 को गोली मारकर की गई थी. घटना के बाद मृतक के बेटा विजेंद्र प्रणायाम ने नामकुम थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया था. 15 साल पुराने इस मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 21 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. 1 आरोपी राजेश कुमार फरार चल रहा है जिसे दिसंबर 2017 में अदालत ने भगोड़ा घोषित कर दिया.
23 मई को पुलिस ने किया था गिरफ्तार
रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित बिड़ला मैदान से 23 मई को पुलिस ने कुख्यात अपराधी संदीप थापा को गिरफ्तार किया था. साथ ही तीन अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया. इनके पास से एक पिस्टल, गोलियां सहित मोबाइल फोन बरामद किया गया है. गुप्त सूचना के आधार पर सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित बिरला मैदान से चारों की गिरफ्तारी हुई. संदीप थापा पर रंगदारी और हत्या के दर्जनों मामले दर्ज हैं. जेल में रहने के दौरान भी उसपर कई व्यवसायियों से रंगदारी मांगने का आरोप है.
रंगदारी और हत्या के कई मामले दर्ज
बता दें कि 14 जून 2009 को सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के टीवी टॉवर के पास आजसू नेता अजित यादव की संदीप थापा ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के आरोप में वह जेल गया था. बताया जाता है कि कई लोगों से रंगदारी की मांग करने लगा और डर से लोग रंगदारी देने लगे. इसपर रंगदारी और हत्या के दर्जनों मामले दर्ज हैं. जेल के अंदर भी रहकर थापा ने कई व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की थी.
रिपोर्ट: शाहनवाज