BHAGALPUR में मद्य निषेध अधिनियम के तहत दो अभियुक्त को सजा

भागलपुर: बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के तहत मंगलवार को BHAGALPUR में कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई। दोनों अभियुक्त पवन यादव और राणा यादव को कोर्ट ने 1 लाख रुपया जुर्माना और 8 वर्ष जेल की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने की दशा में दोनों को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों अभियुक्तों पर शराब पीने और पूछताछ के क्रम में पुलिस अधिकारी को धक्का दे भागने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था जिसे कोर्ट ने मंगलवार को 8 वर्ष की जेल की सजा सुनाई।

JEHANABAD उत्पाद विभाग ने चलाया विशेष अभियान, 15 गिरफ्तार

बता दें कि मामला 04 नवंबर 2022 की है जब रंगरा थाना क्षेत्र में पुलिस छापेमारी कर रही थी। इसी दौरान BHAGALPUR के नौगछिया थानाध्यक्ष ने रंगरा थाना की पुलिस को सूचना दी कि कई अन्य कांडों में वांछित अपराधी राणा यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ स्कॉर्पियो से कटिहार से नौगछिया की तरफ जा रहा है। सूचना के आधार पर बंगरा थाना पुलिस ने वाहन जांच करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक स्कॉर्पियो को पुलिस रोक कर जब पूछताछ कर रही थी तभी उक्त अभियुक्तों ने गाड़ी के गेट से अधिकारी को धक्का देते हुए ड्राइवर से भागने के लिए बोला और स्कार्पियो लेकर भागने लगे। इस दौरान धक्का की वजह से दारोगा राजेश रंजन कुमार और चंदन कुमार जख्मी हो गए थे।

पुलिस बन करते थे ठगी, MUZAFFARPUR पुलिस ने गिरोह का किया उद्भेदन

छापेमारी दल ने उक्त स्कार्पियो का पीछा किया साथ ही नौगछिया थाना की पुलिस को मामले की सूचना दी। जिसके बाद नौगछिया थाना की गस्ती टीम ने एनएच 31 पर स्कार्पियो को घेराबंदी कर रुकवाया और उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम राणा यादव और पवन यादव बताया। इस दौरान जब दोनों की जांच ब्रेथ एनालाइजर से की गई तो शराब की पुष्टि हुई तत्पश्चात उनका मेडिकल चेकअप करवाया गया जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई। उसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया।

BHAGALPUR से अजय कुमार की रिपोर्ट

https://www.youtube.com/@22scopebihar/videos

JEHANABAD

Saffrn

Trending News

Social Media

167,000FansLike
28,100FollowersFollow
628FollowersFollow
685,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img