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डोरंडा कोषागार मामले में 36 आरोपियों को मिली सजा, देखें पूरी लिस्ट

रांची : चर्चित चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव

को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार दिया है.

इस मामले में 99 आरोपी में से 24 आरोपियों को गवाह के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया.

वहीं 36 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाया है. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के जज सुधांशु कुमार शाही

की अदालत ने फैसला सुनाया.

डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव को 21 फरवरी को अदालत सजा सुनाएगी.

लालू यादव को वीडियो कांफ्रेंसी के जरिए सजा सुनाई जाएगी. चारा घोटाला के 5वें केस में भी लालू प्रसाद यादव

को अदालत ने दोषी करार दिया है.

बता दें कि तीन साल से ज्यादा सजा होने पर लालू यादव ऊपरी कोर्ट जा सकते हैं.

अगर तीन साल से कम सजा होती है तो उनको जमानत मिल सकती है.

यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है.

रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. फिलहाल सजा का ऐलान होना बाकी है.

अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी.

अगर ऐसा नहीं होता है तो लालू को कस्टडी में लिया जाएगा.

इनको मिली है सजा

मो. तुहिद (3 साल) 2 लाख का जुर्माना, अभय सिंह (3 साल) 3 लाख का जुर्माना, श्याम नंदन सिंह (3 साल) 75 हजार

का जुर्माना, नन्द किशिर प्रसाद (3 साल) 50 हजार का जुर्माना, सन्दीप मल्लिक (3 साल) 1 लाख का जुर्माना, सरस्वती चंद्र

पर 2 लाख का जुर्माना, सुइल सिंह पर 2 लाख का जुर्माना, अशोक यादव (3 साल) 1 लाख 40 हजार का जुर्माना, सुशील सिंह

(3 साल) 2 लाख का जुर्माना, राकेश गांधी (3 साल) 50 हजार का जुर्माना, शरद कुमार 2 लाख का जुर्माना,

नयन रंजन (3 साल) 10 हजार का जुर्माना, सुलेखा देवी पर 2 लाख का जुर्माना,, मोहन पाठक पर 75 हजार का जुर्माना,

किशन शर्मा (3 साल), संजय कुमार पर 30 हजार का जुर्माना, अंजू जायसवाल, रविन्द्र प्रसाद 50 हजार का जुर्माना,

राम नंदन सिंह, राजन मेहता (1 साल) 50 हजार का जुर्माना, ध्रुव भगत (3 साल) 75 हजार का जुर्माना,

जगदीश शर्मा (3 साल) 3 लाख का जुर्माना, जिएन शर्मा (3 साल) 2 लाख का जुर्माना, जितेंद्र कुमार (3 साल)

2 लाख का जुर्माना, सुरेंद्र कुमार (3 साल) 2 लाख का जुर्माना, शशि भूषण वर्मा, शैलेन्द्र सिंह, राकेश कुवंर,

राजेन्द्र बैठा, रामाशीष सिंह, उमाकांत यादव, राम किशोर शर्मा, रामनाथ राम, परमेश्वर प्रसाद यादव,

अधिप चंद्र चौधरी शामिल हैं.

रिपोर्ट : प्रोजेश दास

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