सांसद ढुलू महतो के खिलाफ SIT जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, ईडी और आयकर विभाग को नोटिस जारी किया। अदालत ने सभी एजेंसियों से जवाब मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश रांची: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के धनबाद सांसद ढुलू महतो के खिलाफ भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति अर्जित करने के आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है। अदालत ने झारखंड सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच — जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता — ने मंगलवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ चटर्जी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दाखिल की थी।
Key Highlights:
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार, ईडी और आयकर विभाग से मांगा जवाब
सांसद ढुलू महतो पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का आरोप
सोमनाथ चटर्जी की जनहित याचिका पर जस्टिस विक्रमनाथ व संदीप मेहता की पीठ ने जारी किया नोटिस
हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई नई जनहित याचिका
याचिका में अदालत की निगरानी में SIT जांच की मांग की गई
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
याचिका में कहा गया है कि सांसद ढुलू महतो ने पद का दुरुपयोग कर बेहिसाब संपत्ति अर्जित की है, जिसकी जांच अदालत की निगरानी में विशेष जांच दल (SIT) से कराई जानी चाहिए। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया कि SIT का गठन सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में किया जाए, जिसमें CBI, ED, आयकर विभाग और झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हों।
इससे पहले यही याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामला “वास्तविक जनहित” का नहीं है और पहले भी ऐसे आरोपों की जांच हो चुकी है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में नई जनहित याचिका दायर की।
सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की है।


















