CM Kejriwal Arrest : सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव के समय गिरफ्तारी पर ईडी से मांगा जवाब

डिजीटल डेस्क : CM Kejriwal Arrest मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब कांड में हुई गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी से जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से यह जवाब तलब किया।

लगातार दूसरे दिन हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया। आम चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा –  जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है और कोई इससे इंकार नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कई अन्य सवाल पूछे।

सुप्रीम कोर्ट में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया।
फाइल फोटो

21 मार्च से तिहाड़ में बंद हैं सीएम केजरीवाल

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति घोटाला मामले से जुड़ी मनी लॉंड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा हुई अपनी गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। पीठ ने जांच एजेंसी से केजरीवाल की इस याचिका पर भी जवाब मांगा है। 1 मई से दोनों न्यायाधीश अलग-अलग संयोजन में बैठेंगे। बीते 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद सीएम केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को नोटिस जारी किया और केजरीवाल की याचिका पर उससे जवाब मांगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा -  जीवन और स्वतंत्रता बेहद महत्वपूर्ण है और कोई इससे इंकार नहीं कर सकता।
फाइल फोटो

सुप्रीम कोर्ट में सीएम के वकील की दलील – केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध

दिल्ली के शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है और उनकी हिरासत भी अवैध है। आम चुनाव से पहले राजनीति के तहत ये किया जा रहा है। इससे पहले सोमवार को केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि आपने ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर क्यों नहीं की? जिस पर केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी ही अवैध है।

सीएम केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि एक राजनीतिक पार्टी को खत्म करने और एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए यह कोशिश की जा रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि किसी को भी केवल अपराध के सबूत मिलने पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है, सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं। कोर्ट ने बार-बार समन जारी होने के बावजूद भी केजरीवाल के पूछताछ के लिए पेश न होने पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसी स्थिति में जांच अधिकारियों के पास क्या रास्ता था? इस पर सिंघवी ने कहा कि बयान दर्ज नहीं कराना गिरफ्तारी का आधार नहीं है। जब ईडी गिरफ्तारी के लिए सीएम आवास आ सकती है तो वो बयान दर्ज कराने के लिए क्यों नहीं आ सकते?

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