झारखंड हाईकोर्ट में सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। JSSC ने जवाब दाखिल किया।
Assistant Teacher Exam रांची: झारखंड हाईकोर्ट में प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब दाखिल किया।
जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने अदालत में जवाब पेश किया। अदालत ने मामले में प्रार्थी और प्रतिवादी दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। इसके बाद अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख निर्धारित की गयी।
Assistant Teacher Exam:नॉर्मलाइजेशन को लेकर अभ्यर्थियों ने उठाये सवाल
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स, अधिवक्ता शेखर प्रसाद गुप्ता और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। प्रार्थियों ने दावा किया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रावधान नहीं है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इसके बावजूद जेएसएससी ने परीक्षा का परिणाम तैयार करने में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाया। उनके अनुसार नियमावली में प्रावधान नहीं होने के बावजूद इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना नियमसंगत नहीं है।
Key Highlights
- सहायक आचार्य परीक्षा 2023 में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है।
- JSSC ने शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में अपना जवाब दाखिल किया।
- प्रार्थियों ने नियुक्ति नियमावली में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं होने का दावा किया।
- याचिकाकर्ताओं ने रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अपनाने को नियमविरुद्ध बताया।
- मामले की अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।
Assistant Teacher Exam:JSSC ने शपथ पत्र के जरिये दाखिल किया जवाब
सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने शपथ पत्र के माध्यम से आयोग का जवाब अदालत में दाखिल किया। आयोग के जवाब के बाद अदालत ने दोनों पक्षों को सुना।
मामला सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के परिणाम में अपनायी गयी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से जुड़ा है। याचिकाकर्ताओं ने इसी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।
Assistant Teacher Exam:28 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। अब अगली सुनवाई में मामले से जुड़े पक्षों की दलीलों और जेएसएससी की ओर से दाखिल जवाब पर आगे सुनवाई होगी।


















