सीएए पुजारी जारी कर सकेगा पात्रता सर्टिफिकेट

नई दिल्ली :  सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) के तहत स्थानीय पुजारी नागरिकता के लिए आवेदन करने वाले का ‘पात्रता सर्टिफिकेट’ जारी कर सकेगा।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के हेल्प लाइन नंबर पर यह खुलासा हुआ है। पात्रता सर्टिफिकेट अन्य दस्तावेज में सबसे अनिवार्य होगा। पात्रता सर्टिफिकेट आवेदक के धर्म के बारे में प्रमाण होगा।

बता दें कि 11 मार्च को सीएए की अधिसूचना जारी करते समय पात्रता सर्टिफिकेट जारी करने वाले सक्षम अधिकारी के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई थी।

नागरिकता पाने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, केवल दस्तावेज वेरीफाई करने वाली कमेटी के समक्ष ही आवेदक को पेश होना होगा।

पात्रता सर्टिफिकेट को जारी करने वाला पुजारी-धर्मगुरु अथवा अन्य कोई धार्मिक संस्था संबंधित क्षेत्र में जानी-पहचानी होनी चाहिए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन व पारसी आवेदन कर सकते हैं। हैं। आवेदक का 31 दिसंबर 2014 के पहले से भारत में रहना जरूरी।

 

 

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Rural Development Department, Patna

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